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Hardoi News: मतदाता पहचान पत्र न होने पर फोटोयुक्त 12 विकल्प से कर सकेंगे मतदान
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हरदोई। मतदाताओं को मतदान केंद्र पर सुविधा और सहूलियत के साथ ही मतदान करने के लिए भी फोटोयुक्त 12 विकल्प दिए गए हैं। मतदाता पहचान पत्र न होने पर मतदाता इन विकल्पों से मतदान कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अधिक से अधिक मतदान का संकल्प दोहराया है। इसके लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने पर पहचान की पुष्टि के लिए 12 विकल्प दिए हैं।
बताया कि इसके लिए मतदाता को अपने क्रमांक की जानकारी के साथ मतदान के समय आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंक व डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद व विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड साथ होना चाहिए। इससे मतदाता आसानी से मतदान कर सकेंगे। (संवाद)
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जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अधिक से अधिक मतदान का संकल्प दोहराया है। इसके लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने पर पहचान की पुष्टि के लिए 12 विकल्प दिए हैं।
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बताया कि इसके लिए मतदाता को अपने क्रमांक की जानकारी के साथ मतदान के समय आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंक व डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद व विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड साथ होना चाहिए। इससे मतदाता आसानी से मतदान कर सकेंगे। (संवाद)
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