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हत्या में पति को आजीवन कारावास
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हरदोई। अपर जिला जज रवींद्र कुमार ने हत्या के मामले से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पूरी की। इसमें आरोपी पति को दोषी पाने पर उसे आजीवन कारावास और 37 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी के मुताबिक सुरसा थाना क्षेत्र के म्योनी निवासी वीरेंद्र पुत्र जयलाल ने अपनी पुत्री मंजू की शादी बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के टोडरपुर निवासी आशू उर्फ आशाराम के साथ सात मई 2017 को की थी।
उसने अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन पति और ससुराल वाले दान दहेज से संतुष्ट नही थे। ये लोग दहेज में फ्रिज, टीवी व सोने की जंजीर की मांग को लेकर मंजू को प्रताड़ित करते थे।
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8 जून 2018 को पति आशू उर्फ आशाराम ने मंजू की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के समय मंजू के छह माह का गर्भ भी था। घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता वीरेंद्र ने थाने में दर्ज कराई थी। अदालत ने आरोपी को गर्भवती पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी के मुताबिक सुरसा थाना क्षेत्र के म्योनी निवासी वीरेंद्र पुत्र जयलाल ने अपनी पुत्री मंजू की शादी बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के टोडरपुर निवासी आशू उर्फ आशाराम के साथ सात मई 2017 को की थी।
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उसने अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन पति और ससुराल वाले दान दहेज से संतुष्ट नही थे। ये लोग दहेज में फ्रिज, टीवी व सोने की जंजीर की मांग को लेकर मंजू को प्रताड़ित करते थे।
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8 जून 2018 को पति आशू उर्फ आशाराम ने मंजू की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के समय मंजू के छह माह का गर्भ भी था। घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता वीरेंद्र ने थाने में दर्ज कराई थी। अदालत ने आरोपी को गर्भवती पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।