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Hardoi News: हरदोईः स्टांप चोरी में सात पर जुर्माना
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हरदोई। भूमि भवन की खरीद फरोख्त में स्टांप शुल्क कम अदा करने वाले सात लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। एडीएम ने न्यायालय में वादों की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया है। कहा कि है कि 30 दिन में जुर्माना सहित कुल राशि ब्याज के साथ जमा न करने पर बकाया भूराजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी।
कम स्टांप अदा किए जाने के प्रकरणों को डीएम एमपी सिंह ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने भूमि-भवन की खरीद-फरोख्त में निर्धारित से कम मात्रा में स्टांप जमा करने में चिह्नित हुए खरीदारों पर कार्रवाई के संबंध में एडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है।
एडीएम वंदना त्रिवेदी ने ऐसे मामलों की अपने न्यायालय में सुनवाई करते हुए जुर्माना के साथ ही ब्याज भी लगाया है। आदेश में कहा है कि कम स्टांप के साथ ब्याज और जुर्माना 30 दिन में सरकारी कोष में जमा करते हुए चालान न्यायालय में प्राप्त कराएंगे।
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ये खरीदार कार्रवाई की जद में आए
एडीएम ने न्यायालय में पारित आदेश में तहसील संडीला के गढ़ी नेवादा की सीमा को 1,73520 रुपये की कमी पर 2,27853 रुपये जमा कराने को कहा है। बिलग्राम के मल्लावां के मोहल्ला मिर्जापुर के ताज मियां को 24,800 फर्रुखाबाद की तहसील सदर के मोहल्ला कटरा नन्हाई की पुष्पा देवी को 21,400, उन्नाव की छिबरामऊ के मवई की आशा देवी और मल्लावां के उमाशंकर को 31,110, बेंहदर कलां के मोहम्मद युनूस को 2,29,380 और बिलग्राम के मोहल्ला सुल्हाड़ा के विशाल गुप्ता को 35,100 रुपये और ब्याज जमा किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
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कम स्टांप अदा किए जाने के प्रकरणों को डीएम एमपी सिंह ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने भूमि-भवन की खरीद-फरोख्त में निर्धारित से कम मात्रा में स्टांप जमा करने में चिह्नित हुए खरीदारों पर कार्रवाई के संबंध में एडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है।
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एडीएम वंदना त्रिवेदी ने ऐसे मामलों की अपने न्यायालय में सुनवाई करते हुए जुर्माना के साथ ही ब्याज भी लगाया है। आदेश में कहा है कि कम स्टांप के साथ ब्याज और जुर्माना 30 दिन में सरकारी कोष में जमा करते हुए चालान न्यायालय में प्राप्त कराएंगे।
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ये खरीदार कार्रवाई की जद में आए
एडीएम ने न्यायालय में पारित आदेश में तहसील संडीला के गढ़ी नेवादा की सीमा को 1,73520 रुपये की कमी पर 2,27853 रुपये जमा कराने को कहा है। बिलग्राम के मल्लावां के मोहल्ला मिर्जापुर के ताज मियां को 24,800 फर्रुखाबाद की तहसील सदर के मोहल्ला कटरा नन्हाई की पुष्पा देवी को 21,400, उन्नाव की छिबरामऊ के मवई की आशा देवी और मल्लावां के उमाशंकर को 31,110, बेंहदर कलां के मोहम्मद युनूस को 2,29,380 और बिलग्राम के मोहल्ला सुल्हाड़ा के विशाल गुप्ता को 35,100 रुपये और ब्याज जमा किए जाने के आदेश दिए गए हैं।