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हरदोईः सुरसा थानाध्यक्ष पर परिवाद दर्ज करने के आदेश
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हरदोई। सुरसा थानाध्यक्ष के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने पुलिस एक्ट की धारा 29 के तहत परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सीजेएम ने थानाध्यक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए सात नवंबर को तलब किया है।
सुरसा थाना क्षेत्र से संबंधित शिव शर्मा बनाम राहुल गौतम के मामले में न्यायालय ने छह अगस्त 2022 को होली का चंदा न देने पर मारपीट के मामले में पीआरवी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सुरसा थानाध्यक्ष को आदेशित किया था। इस संबंध में वादी ने कोर्ट से प्रगति आख्या मांगी थी।
इस पर थाने से 18 अक्तूबर को आख्या दी गई, लेकिन आदेश के अनुपालन में रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई थी। इस पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष सुरसा को 31 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए तलब किया था।
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थानाध्यक्ष सुरसा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा समय की याचना की गई। सीजेएम ने कहा कि सुरसा थानाध्यक्ष ने जान बूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। इसी के तहत पुलिस एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है।
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सुरसा थाना क्षेत्र से संबंधित शिव शर्मा बनाम राहुल गौतम के मामले में न्यायालय ने छह अगस्त 2022 को होली का चंदा न देने पर मारपीट के मामले में पीआरवी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सुरसा थानाध्यक्ष को आदेशित किया था। इस संबंध में वादी ने कोर्ट से प्रगति आख्या मांगी थी।
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इस पर थाने से 18 अक्तूबर को आख्या दी गई, लेकिन आदेश के अनुपालन में रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई थी। इस पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष सुरसा को 31 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए तलब किया था।
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थानाध्यक्ष सुरसा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा समय की याचना की गई। सीजेएम ने कहा कि सुरसा थानाध्यक्ष ने जान बूझकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। इसी के तहत पुलिस एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है।