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गरीब व असहाय बंदियों को दिलाएं सहायता: सचिव

Fri, 07 May 2021 05:13 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 07 May 2021 05:13 PM IST
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हरदोई। पैनल अधिवक्ता जेल में निरूद्ध बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्रों व पेरोल पर बंदियों को छोड़े जाने के नियमों को ठीक से समझ लें। बंदियों का पक्ष जानने के लिए जेल से वर्चुअल संबंध स्थापित करें और गरीब व असहाय बंदियों को विधिक सहायता प्रदान करें।
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनोद कुमार की अनुमति के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में वर्चुअल मीट का आयोजन हुआ।
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जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलका पांडेय ने बताया कि अधिक से अधिक गरीब व असहाय परिवारों के लोग जो कारागार में बंद हैं उनकी मदद करें।
वर्चुअल बैठक में पैनल अधिवक्ता अजय विक्रम सिंह, अनुज सिंह, दीपक सिंह, हर्ष कुमार सिंह, नीतू देवी, शैलेंद्र सिंह, श्रीकांत तिवारी आदि मौजूद रहे।
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