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हरदोईः 28 दिन में हाजिर नहीं हुए, तो संपत्ति होगी कुर्क

Tue, 23 Aug 2022 05:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 23 Aug 2022 05:33 PM IST
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Hardoi, If you do not appear in 28 days, then the property will be attached
फोटो-18- घर पर पर्चा चस्पा करते पुलिस कर्मी - फोटो : HARDOI
संडीला। धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय में पेशी पर न आने वाले आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है। 28 दिन में हाजिर न होने पर उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी के मकान के बाहर कुर्की का आदेश चस्पा कर दिया।
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गांव मंडौनी निवासी भैय्यन उर्फ मैैनू के खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वह लंबे समय से न्यायालय मेें पेशी पर नहीं जा रहा है।
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कुछ समय पहले आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस के तलाश करने वह गांव से फरार हो गया। जिसके बाद न्यायालय से मुनादी कराने का आदेश दिया गया।
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मंगलवार को पुलिस ने गांव पहुंचकर मुनादी कराई। इसके बाद न्यायालय से जारी कुर्की आदेश को आरोपी के घर पर चस्पा किया। कोतवाल दिलेश सिंह ने बताया कि 20 सितंबर तक हाजिर न होने पर आरोपी की संपत्ति कुुर्क की जाएगी।
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