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हेलो! भइया, अभी न तैयार करना हमारी होर्डिंग
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बंद पड़ी फ्लैक्स मशीन। संवाद
- फोटो : HARDOI
हरदोई। हेलो! भइया, अभी न हमारी होर्डिंग न बनाना। एडवांस जमा है तो उसका एडजेस्टमेंट आगे हो जाएगा। आरक्षण बदल सकता है, अब 22 के बाद बताएंगे, तब बनवाना। कुछ ऐसी ही कॉल शहर में होर्डिंग बनाने से लेकर प्रचार सामग्री छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों तक के पास आ रही हैं। दरअसल पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर संशोधित शासनादेश जारी होने के बाद ग्राम प्रधान पद से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के आरक्षण में बदलाव हो रहा है। ऐसे में पूर्व में जारी आरक्षण के आधार पर चुनावी तैयारी के लिहाज से प्रचार की होर्डिंग और पर्चे छपवाने के आर्डर अब स्थगित किए जा रहे हैं।
शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने पूर्व में जारी शासनादेश के आधार पर पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण की अनंतिम सूची दो मार्च को जारी कर दी थी। आपत्तियां भी मांग ली गई थीं और आपत्तियों का निस्तारण भी हो गया था। सिर्फ औपचारिक रूप से आपत्तियां निस्तारित होने की घोषणा करनी थी। इसके अलावा आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने थी। अनंतिम सूची के आधार पर ग्राम प्रधान पद के दावेदारों से लेकर जिला पंचायत सदस्य पद के दावेदारों तक ने प्रचार शुरू कर दिया था। बैनर, होर्डिंग समेत अन्य प्रचार सामग्री के लिए एडवांस देकर ऑर्डर भी दे दिया गया था, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट ने अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी और फिर पिछले सोमवार को आरक्षण वर्ष 2015 को आधार मानते हुए करने के निर्देश दिए। शासन ने हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में संशोधित शासनादेश जारी किया और फिर आरक्षण प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई। अब 22 मार्च को आरक्षण की अनंतिम सूची जारी होगी। यही कारण है कि अधिकांश दावेदार अब अपनी प्रचार सामग्री की छपाई रुकवा रहे हैं।
प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले पवन श्रीवास्तव बताते हैं कि सोशल मीडिया का दौर और निर्वाचन आयोग की सख्ती के कारण वैसे ही कारोबार प्रभावित है। अधिकांश प्रत्याशी खर्च बचाने के प्रयास में उतनी ही प्रचार सामग्री छपवाते हैं, जितनी बेहद जरूरी हो। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य और प्रधान पद के दावेदारों ने ऑर्डर दिए थे, लेकिन फिलहाल यह सब होल्ड करा दिए गए हैं। कुछ ने 22 मार्च के बाद और कुछ ने 27 मार्च के बाद बात करने को कहा है।
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फ्लैक्स मशीन चलाने वाले भगवान शरण गुप्ता कहते हैं कि दो मार्च को जब आरक्षण जारी हुआ था, तो बड़ी संख्या में दावेदारों ने संपर्क किया था। कुछ लोगों ने एडवांस पेमेंट जमा कर अपना मैटर भी बता दिया था। कुछ सामग्री तैयार भी हो गई थी, लेकिन इसी बीच आरक्षण में बदलाव की बात आ गई, तो सबने फोन कर अभी सामग्री न तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकांश लोगों ने कहा है कि 22 मार्च को आरक्षण जारी हो जाए, तब बताएंगे।
- ग्राम प्रधान के 1306 पद हैं।
- क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1808 पद हैं।
- जिला पंचायत सदस्य के 72 पद हैं।
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शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने पूर्व में जारी शासनादेश के आधार पर पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण की अनंतिम सूची दो मार्च को जारी कर दी थी। आपत्तियां भी मांग ली गई थीं और आपत्तियों का निस्तारण भी हो गया था। सिर्फ औपचारिक रूप से आपत्तियां निस्तारित होने की घोषणा करनी थी। इसके अलावा आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने थी। अनंतिम सूची के आधार पर ग्राम प्रधान पद के दावेदारों से लेकर जिला पंचायत सदस्य पद के दावेदारों तक ने प्रचार शुरू कर दिया था। बैनर, होर्डिंग समेत अन्य प्रचार सामग्री के लिए एडवांस देकर ऑर्डर भी दे दिया गया था, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट ने अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी और फिर पिछले सोमवार को आरक्षण वर्ष 2015 को आधार मानते हुए करने के निर्देश दिए। शासन ने हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में संशोधित शासनादेश जारी किया और फिर आरक्षण प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई। अब 22 मार्च को आरक्षण की अनंतिम सूची जारी होगी। यही कारण है कि अधिकांश दावेदार अब अपनी प्रचार सामग्री की छपाई रुकवा रहे हैं।
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प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले पवन श्रीवास्तव बताते हैं कि सोशल मीडिया का दौर और निर्वाचन आयोग की सख्ती के कारण वैसे ही कारोबार प्रभावित है। अधिकांश प्रत्याशी खर्च बचाने के प्रयास में उतनी ही प्रचार सामग्री छपवाते हैं, जितनी बेहद जरूरी हो। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य और प्रधान पद के दावेदारों ने ऑर्डर दिए थे, लेकिन फिलहाल यह सब होल्ड करा दिए गए हैं। कुछ ने 22 मार्च के बाद और कुछ ने 27 मार्च के बाद बात करने को कहा है।
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फ्लैक्स मशीन चलाने वाले भगवान शरण गुप्ता कहते हैं कि दो मार्च को जब आरक्षण जारी हुआ था, तो बड़ी संख्या में दावेदारों ने संपर्क किया था। कुछ लोगों ने एडवांस पेमेंट जमा कर अपना मैटर भी बता दिया था। कुछ सामग्री तैयार भी हो गई थी, लेकिन इसी बीच आरक्षण में बदलाव की बात आ गई, तो सबने फोन कर अभी सामग्री न तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकांश लोगों ने कहा है कि 22 मार्च को आरक्षण जारी हो जाए, तब बताएंगे।
- ग्राम प्रधान के 1306 पद हैं।
- क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1808 पद हैं।
- जिला पंचायत सदस्य के 72 पद हैं।