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आठ खाद्य कारोबारियों पर जुर्माना
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हरदोई। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कराई गई जांच में खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने व बिना पंजीकरण कारोबार करने संबंधी मामलों की सुनवाई अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सोमवार को की। यहां आठ खाद्य कारोबारियों पर कुल एक लाख 57 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पूर्व में लिए कुछ सैंपल जांच में फेल पाए गए थे। कुछ दुकानदार बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हुए पकड़े गए थे। इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों के खिलाफ अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किया गया था। ऐसे आठ मामलों की सुनवाई पूरी करते हुए एडीएम कोर्ट ने सोमवार को बिना पंजीकरण मंडी के पास छोटा होटल/रेस्टोरेंट चलाने पर मलिहामऊ निवासी अवनीश दीक्षित पर 25 हजार रुपये, रेलवेगंज हरदोई में बिना पंजीकरण किराना दुकान चलाने पर रामप्रताप के खिलाफ 30 हजार रुपये का जुर्माना किया है। करवन ताली टड़ियावां निवासी नवी मोहम्मद के पास से लिया गया दूध का सैंपल फेल होने के मामले में 15 हजार रुपये, सुरसा निवासी राममूर्ति के पास से लिया गया दूध का सैंपल फेल होने के मामले में 20 हजार रुपये, चांद बेहटा स्थित दूध डेयरी से लिया गया सैंपल फेल होने के मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। बिलग्राम से राधेश्याम के पास से लिए गए खोये का सैंपल फेल होने के मामले में 22 हजार रुपये, पिहानी चुंगी निवासी संतोष कुमार से लिया गया पनीर का सैंपल फेल होने के मामले में 10 हजार रुपये व सांडी से आदित्य कुमार शर्मा के पास से लिया गया सोन पापड़ी का सैंपल फेल होने पर ं10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पूर्व में लिए कुछ सैंपल जांच में फेल पाए गए थे। कुछ दुकानदार बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हुए पकड़े गए थे। इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों के खिलाफ अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दायर किया गया था। ऐसे आठ मामलों की सुनवाई पूरी करते हुए एडीएम कोर्ट ने सोमवार को बिना पंजीकरण मंडी के पास छोटा होटल/रेस्टोरेंट चलाने पर मलिहामऊ निवासी अवनीश दीक्षित पर 25 हजार रुपये, रेलवेगंज हरदोई में बिना पंजीकरण किराना दुकान चलाने पर रामप्रताप के खिलाफ 30 हजार रुपये का जुर्माना किया है। करवन ताली टड़ियावां निवासी नवी मोहम्मद के पास से लिया गया दूध का सैंपल फेल होने के मामले में 15 हजार रुपये, सुरसा निवासी राममूर्ति के पास से लिया गया दूध का सैंपल फेल होने के मामले में 20 हजार रुपये, चांद बेहटा स्थित दूध डेयरी से लिया गया सैंपल फेल होने के मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। बिलग्राम से राधेश्याम के पास से लिए गए खोये का सैंपल फेल होने के मामले में 22 हजार रुपये, पिहानी चुंगी निवासी संतोष कुमार से लिया गया पनीर का सैंपल फेल होने के मामले में 10 हजार रुपये व सांडी से आदित्य कुमार शर्मा के पास से लिया गया सोन पापड़ी का सैंपल फेल होने पर ं10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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