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हरदोईः दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
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हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 14 की जज निरुपमा विक्रम ने दुष्कर्म के दोषी विजय किशोर उर्फ दिलवर को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
मझिला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने सात जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी, बेटा और पत्नी घर में थी।
वह गुजर-बसर करने के लिए मजदूरी करने के लिए बाहर गया था। जब वापस लौटा, तो देखा कि बेटी गर्भवती थी। पूछताछ करने पर पता चला कि पड़ोस में रहने वाला विजय किशोर उर्फ दिलवर कई महीनों से उसकी बेटी को डरा धमका कर दुष्कर्म कर रहा था।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे अमित कुमार शुक्ला ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज निरुपमा विक्रम ने उसे दुष्कर्म का दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
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मझिला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने सात जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी, बेटा और पत्नी घर में थी।
वह गुजर-बसर करने के लिए मजदूरी करने के लिए बाहर गया था। जब वापस लौटा, तो देखा कि बेटी गर्भवती थी। पूछताछ करने पर पता चला कि पड़ोस में रहने वाला विजय किशोर उर्फ दिलवर कई महीनों से उसकी बेटी को डरा धमका कर दुष्कर्म कर रहा था।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे अमित कुमार शुक्ला ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज निरुपमा विक्रम ने उसे दुष्कर्म का दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
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