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नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म व उसकी हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 85000 का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मल्लावां कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि बेटी गांव की एक शादी में बारात देखने गई थी। वहां से रात 10 बजे एक बार घर आई, लेकिन कुछ देर बाद फिर से बारात में चली गई। उसके बाद नहीं लौटी। पुत्री का शव गांव के शिव मंदिर के पास खंडहर में मिला था।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने 13 गवाह पेश किए। अदालत ने विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अभियुक्त विनोद को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि जमा होने पर 80 प्रतिशत पीड़ित पक्ष को दिलाने का आदेश भी दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मल्लावां कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि बेटी गांव की एक शादी में बारात देखने गई थी। वहां से रात 10 बजे एक बार घर आई, लेकिन कुछ देर बाद फिर से बारात में चली गई। उसके बाद नहीं लौटी। पुत्री का शव गांव के शिव मंदिर के पास खंडहर में मिला था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने 13 गवाह पेश किए। अदालत ने विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अभियुक्त विनोद को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि जमा होने पर 80 प्रतिशत पीड़ित पक्ष को दिलाने का आदेश भी दिया है।
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