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जन्मदिन समारोह में गोली लगने से गैंगस्टर की मौत

Mon, 03 Aug 2020 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 03 Aug 2020 11:42 PM IST
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ganster died in fyring on other ganster birthday
पचदेवरा (हरदोई)। थाना क्षेत्र के ग्राम लखनौर में रविवार देर रात एक गैंगस्टर के जन्मदिन समारोह में हुई फायरिंग के दौरान गोली दूसरे गैंगस्टर के सीने में जा लगी। घटना का पता चलते ही परिजन उसे लेकर शाहजहांपुर अस्पताल गए। वहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों गैंगस्टर अप्रैल 2020 में जमानत पर छूटे थे।
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ग्राम लखनौर निवासी भूपेंद्र मिश्रा (25) पुत्र राम बिहारी मिश्रा गैंगस्टर का आरोपी था। गांव का ही मोहन मिश्रा भी गैंगस्टर है। ग्रामीणों के मुताबिक भूपेंद्र मिश्रा और मोहन मिश्रा एक ही परिवार के हैं और दोनों की गाढ़ी दोस्ती भी है। गांव में दोनों का मकान भी करीब ही है। रविवार को मोहन मिश्रा का जन्मदिन था। मोहन ने अपने घर पर ही दावत रखी थी। इस दावत में महज सात लोग शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक देर रात जन्मदिन समारोह में ही अवैध असलहों से फायरिंग की जाने लगी।
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इसी दौरान एक गोली भूपेंद्र के सीने में लगी और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। ये देख समारोह में मौजूद सभी लोग भाग गए। शोर सुनकर भूपेंद्र के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे उपचार के लिए शाहजहांपुर ले गए। अस्पताल में चिकित्सक ने भूपेंद्र को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर थानाध्यक्ष पचदेवरा रामवचन भारती मौके पर पहुंचे लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं मिला। शाहाबाद सीओ अखिलेश राजन ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है। पोस्टमार्टम शाहजहांपुर में हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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सीसीटीवी कैमरे से खुलेगा राज, पुलिस ने हार्डडिस्क ली कब्जे में
पचदेवरा (हरदोई)। पूरी घटना मोहन मिश्रा के घर पर ही हुई। मोहन के घर में और उनके पड़ोसी के यहां कैमरे लगे हैं । ऐसे में घटना की तह तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। एसओ ने मौके पर फुटेज खंगालने की कोशिश की, लेकिन फुटेज खुले ही नहीं। इस पर एसओ ने कैमरे की हार्डडिस्क कब्जे में ले ली है।
मोहन पर आठ और भूपेंद्र पर दर्ज हैं चार मामले
पचदेवरा पुलिस के मुताबिक मोहन के विरुद्ध आठ मामले दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट, जानलेवा हमला, बलवा, आर्म्स एक्ट, मारपीट, लूट आदि के मामले शामिल हैं। भूपेंद्र के विरुद्ध पचदेवरा थाने में चार मामले दर्ज हैं। एक मामला पाली में भी दर्ज है। इनमें गैंगस्टर एक्ट बलवा, जानलेवा हमला, डकैती के मामले शामिल हैं।

28 अप्रैल को ही जेल से छूटे थे दोनों
पचदेवरा थाने में दर्ज ब्यौरे के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के मामले में मोहन मिश्रा और भूपेंद्र मिश्रा 14 फरवरी 2020 को जेल भेजे गए थे। 28 अप्रैल 2020 को ये दोनों जमानत पर छूटकर आए थे। पूर्व में पाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ही भूपेंद्र को पकड़ा था।
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