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Hardoi News: चोरी के वाहनों को बेचने के दोषी को साढ़े चार वर्ष की कैद
Sat, 27 May 2023 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Sat, 27 May 2023 12:23 AM IST
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दोषी नेपाल का रहने वाला, कोर्ट ने साढ़े 17 हजार रुपये जुर्माना लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने नेपाल निवासी युवक को कागजों में फर्जीवाड़ा करके चोरी के वाहनों को बेचने का दोषी माना है। उसे साढ़े चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 17,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
तत्कालीन बेनीगंज थाना प्रभारी निरीक्षक शिव शंकर ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें बताया था कि उन्हें दो मार्च 2019 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अलग-अलग स्थानों से चुराई गई गाड़ियों को कुछ लोग प्रतापनगर चौराहे की ओर से सीतापुर होते हुए नेपाल में बेचने के लिए जाने वाले हैं। प्रभारी निरीक्षक ने मौके से कार, पिकअप डाला और मोटरसाइकिल को पकड़ा। कार के चालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम सौरव राठोर उर्फ गुल्लू निवासी थाना कछौना के गांव दीननगर बताया। जब गाड़ियों के कागजात के बारे में पूछा उसने बताया कि उन्होंने अपने साथियों के साथ गाड़ी कछौना व बेनीगंज से चोरी की थी।
नेपाल जाकर बेच देंगे। बताया कि यह गाड़ी उन्होंने नुमाइश मैदान हरदोई से चुराई थी। मोटरसाइकिल चालक से कागज मांगे तो उसने अपना नाम नजीर हुसैन अंसारी बताया। बताया कि यह मोटरसाइकिल सरकारी अस्पताल बेनीगंज से चुराई थी। पिकअप डाला चालक ने अपना नाम शिवम मिश्रा रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ बताया था। आरोपियों ने बताया था कि वे लोग पूरे प्रदेश में गिरोह बनाकर वाहन चोरी करते हैं और उन्हें नेपाल में भेज देते हैं विवेचना के बाद पुलिस ने सौरभ राठौर उर्फ गुल्लू,नजीर हुसैन अंसारी एवं शिवम मिश्रा के विरुद्ध कूट रचित कागजात बनाकर चोरी के वाहनों को बेचने आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी।
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अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे हैं शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज भगीरथ वर्मा ने के जिला नेपालगंज निवासी नासिर हुसैन अंसारी को साढ़े चार वर्ष की सजा दी है। अन्य दो अभियुक्त सौरव राठौर व शिवम मिश्रा का ट्रायल चल रहा है। नासिर हुसैन ने जुर्म इकबाल किया था।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने नेपाल निवासी युवक को कागजों में फर्जीवाड़ा करके चोरी के वाहनों को बेचने का दोषी माना है। उसे साढ़े चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 17,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
तत्कालीन बेनीगंज थाना प्रभारी निरीक्षक शिव शंकर ने रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें बताया था कि उन्हें दो मार्च 2019 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अलग-अलग स्थानों से चुराई गई गाड़ियों को कुछ लोग प्रतापनगर चौराहे की ओर से सीतापुर होते हुए नेपाल में बेचने के लिए जाने वाले हैं। प्रभारी निरीक्षक ने मौके से कार, पिकअप डाला और मोटरसाइकिल को पकड़ा। कार के चालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम सौरव राठोर उर्फ गुल्लू निवासी थाना कछौना के गांव दीननगर बताया। जब गाड़ियों के कागजात के बारे में पूछा उसने बताया कि उन्होंने अपने साथियों के साथ गाड़ी कछौना व बेनीगंज से चोरी की थी।
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नेपाल जाकर बेच देंगे। बताया कि यह गाड़ी उन्होंने नुमाइश मैदान हरदोई से चुराई थी। मोटरसाइकिल चालक से कागज मांगे तो उसने अपना नाम नजीर हुसैन अंसारी बताया। बताया कि यह मोटरसाइकिल सरकारी अस्पताल बेनीगंज से चुराई थी। पिकअप डाला चालक ने अपना नाम शिवम मिश्रा रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ बताया था। आरोपियों ने बताया था कि वे लोग पूरे प्रदेश में गिरोह बनाकर वाहन चोरी करते हैं और उन्हें नेपाल में भेज देते हैं विवेचना के बाद पुलिस ने सौरभ राठौर उर्फ गुल्लू,नजीर हुसैन अंसारी एवं शिवम मिश्रा के विरुद्ध कूट रचित कागजात बनाकर चोरी के वाहनों को बेचने आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी।
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अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे हैं शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज भगीरथ वर्मा ने के जिला नेपालगंज निवासी नासिर हुसैन अंसारी को साढ़े चार वर्ष की सजा दी है। अन्य दो अभियुक्त सौरव राठौर व शिवम मिश्रा का ट्रायल चल रहा है। नासिर हुसैन ने जुर्म इकबाल किया था।