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दहेज हत्या में पांच को आठ साल कैद

Sun, 20 Dec 2015 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो हरदोई।
अमर उजाला ब्यूरो हरदोई। Updated Sun, 20 Dec 2015 01:16 AM IST
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Five to eight years imprisonment in dowry death
फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश रामकरन ने दहेज हत्या से संबंधित एक मामले में पति समेत पांच लोगों को आठ साल की कैद व आठ आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अदालत के समक्ष चले मुकदमे के अनुसार वादी शैलेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि उसने अपनी बहन ममता देवी की शादी वर्ष 2003 में कयोटी खुजगीपुर थाना माधौगंज निवासी रामगोपाल उर्फ गोपाली के साथ की थी। शादी में दान दहेज भी दिया था।
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पति राम गोपाल उर्फ गोपाली, सास सदाप्यारी, जेठ पिंटू,जेठानी शशि प्रभा, देवर छोटे उर्फ आनंद दहेज में टीवी, सोने की चैन व दो लाख रुपये नगद की मांग को लेकर ममता को मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। वादी के आरोप लगाया था कि दहेज की खातिर उसकी बहन को ससुराल वालों ने मारपीट कर जला दिया। ममता की दो जुलाई 2008 को मृत्यु हो गई। अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी डीजीसी क्रिमिनल टीएन मिश्र ने की।
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