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Hardoi News: एडीओ और पंचायत सचिव के वेतन से होगी जुर्माना की वसूली

Sat, 29 Apr 2023 01:22 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Apr 2023 01:22 AM IST
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Fine will be recovered from the salary of ADO and Panchayat Secretary
हरदोई। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलकर्ता को समय से जानकारी न दिए जाने पर आयोग ने सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) और पंचायत सचिव पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की इस रकम की वसूली दोनों के वेतन से होगी।
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शहर के मोहल्ला गौरी नगर गेट निवासी अजीत कुमार सिंह ने आयोग में अपील की थी। अपीलकर्ता को सूचनाएं न दिए जाने पर राज्य सूचना आयोग की ओर से भरखनी की ग्राम पंचायत सहुआपुर में तैनात पंचायत सचिव विकास अग्निहोत्री और प्रभारी सहायक विकास अधिकारी आलोक कुमार सिंह को दोषी मानते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया गया था। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने भरखनी के बीडीओ से कहा गया है कि दोनों कर्मियों के वेतन से वसूली कराते हुए जुर्माना राजकोष में जमा कराते हुए जानकारी प्राप्त कराएं।
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