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बंदी में दुकान खोलने वालों पर एक हजार करें जुर्माना: डीएम

Sat, 08 Aug 2020 10:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2020 10:33 PM IST
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fine on shops in hardoi
फोटो-3- हिंदी पाठशाला के निकट नगर पालिका की मंडी देखते जिलाधिकारी पुलकित खरे। संवाद - फोटो : HARDOI
हरदोई में बंदी के दिन दुकानें खोलने वालों से एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाए। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने शनिवार को बंदी के दौरान नुमाइश चौराहा, बड़ा चौराहा, छोटा चौराहा, मुन्ने मियां चौराहा और कोतवाली रोड का निरीक्षण करते समय ये बात कही।
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नगर पालिका परिषद द्वारा चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के तहत सफाई एवं सैनिटाइजेशन व्यवस्था का भी डीएम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मछली मंडी के पास कूड़ाघर के बाहर फैले कूड़े और छुट्टा जानवरों को देखकर नाराजगी जताई। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रविकांत शुक्ला को निर्देश दिए कि सफाई कर्मचारियों को सख्त आदेश दें कि वह मोहल्ले आदि से कूड़ा लाकर कूड़ाघर में ही डालें। उन्होंने नगर पालिका के खाली टिन शेड के बारे में भी पूछा।
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जिसको लेकर ईओ ने बताया कि इसमें कुछ दुकानों के प्रस्ताव कराने हैं। जिसके बाद सब्जी मंडी भी इधर आ सकती है। उन्होंने इस पर हामी भरी। भ्रमण के समय जिलाधिकारी ने नुमाइश रोड, अंजुमन इस्लामियां मस्जिद के पास, सांडी रोड एवं बावन चुंगी पर खुली दुकानों पर ईओ के माध्यम से एक-एक हजार रुपये जुर्माना तथा बिना मास्क सड़क पर घूमते मिले लोगों पर पांच-पांच सौ का जुर्माना लगाकर रसीद उपलब्ध कराई।
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