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पेनाल्टी से बचने को 31 तक दाखिल करें आईटीआर
ब्यूरो/अमर उजाला, हरदोई
Updated Wed, 18 Feb 2015 12:18 AM IST
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आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। वे 31 मार्च तक बिना दंड के इसे फाइल कर
सकते हैं। आयकर रिटर्न खुद या वकील अथवा कर सलाहकारों की मदद से आनलाइन या
आफलाइन दाखिल कर सकते हैं।
आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर परेशानी में पड़ सकते है। पांच लाख रुपये से ज्यादा आय पर आनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। जिला आयकर अधिकारी ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि सभी विभागों एवं संस्थाओं तथा संस्थानों को भुगतान करने पर टीडीएस अवश्य काटना चाहिए और काटे गए टीडीएस को समय से जमा करना चाहिए।
टीडीएस काटे बिना भुगतान करने पर कार्रवाई हो सकती है। उधर, टैक्स एसोसिएशन के सदस्य अजय श्रीवास्तव ने बताया कि मार्च का महीना आ रहा है, अगर आपको अपनी आय पर टैक्स छूट चाहिए तो इसके लिए अभी से निवेश करना होगा। कहा कि निवेश कई तरह से किया जा सकता है।
इसका लाभ कर निर्धारण वर्ष 15-16 के लिए रिटर्न दाखिल करते समय मिलेगा। उन्होंने बताया कि आयकर की धारा 80 के तहत कई योजनाओं में निवेश कर आय पर कर की छूट ली जा सकती है।
आयकर में छूट पाने को 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते है। डाकघर, बैंक आदि में टैक्स सेविंग योजनाएं संचालित है। जिनका लाभ लिया जा सकता है। 2.5 लाख तक वार्षिक आय होने पर टैक्स नहीं है।
आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर परेशानी में पड़ सकते है। पांच लाख रुपये से ज्यादा आय पर आनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। जिला आयकर अधिकारी ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि सभी विभागों एवं संस्थाओं तथा संस्थानों को भुगतान करने पर टीडीएस अवश्य काटना चाहिए और काटे गए टीडीएस को समय से जमा करना चाहिए।
टीडीएस काटे बिना भुगतान करने पर कार्रवाई हो सकती है। उधर, टैक्स एसोसिएशन के सदस्य अजय श्रीवास्तव ने बताया कि मार्च का महीना आ रहा है, अगर आपको अपनी आय पर टैक्स छूट चाहिए तो इसके लिए अभी से निवेश करना होगा। कहा कि निवेश कई तरह से किया जा सकता है।
इसका लाभ कर निर्धारण वर्ष 15-16 के लिए रिटर्न दाखिल करते समय मिलेगा। उन्होंने बताया कि आयकर की धारा 80 के तहत कई योजनाओं में निवेश कर आय पर कर की छूट ली जा सकती है।
आयकर में छूट पाने को 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते है। डाकघर, बैंक आदि में टैक्स सेविंग योजनाएं संचालित है। जिनका लाभ लिया जा सकता है। 2.5 लाख तक वार्षिक आय होने पर टैक्स नहीं है।