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Hardoi News: आठ हजार लोगों ने की 29 करोड़ की बिजली चोरी
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हरदोई। जिले में आठ हजार लोगों ने 29.63 करोड़ रुपये की बिजली चोरी की है। इन लोगों के पास भी मौका है कि वह 45 प्रतिशत अंशदान जमा कर विधिक कार्रवाई से बच सकते हैं।
बिजली विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इस बार पहली बार बिजली चोरी के मामलों में भी छूट देने का प्राविधान किया गया है। इसके तहत बिजली चोरी पर लगाने वाले जुर्माने पर 65 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता ऑनलाइन पंजीकरण कराके लाभ उठा सकते है। बिजली चोरी के आरोपी अंशदान जमा कर विधिक कार्रवाई से बच सकते हैं। जिले के 8214 पर बिजली चोरी के मामले में 29.63 करोड़ रुपये की चोरी का आरोप हैं। यह जुर्माना अदा कर विधिक कार्रवाई से बच सकते हैं। जुर्माना जमा न करने पर उपभोक्ता को न्यायालय में अपना पक्ष रखना होगा और न्यायालय के निर्णय के आधार सजा व राहत मिल सकती है। अगर यह सभी एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण कराते हैं, तो उनको 65 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
अधीक्षण अभियंता रमेश चंद्र ने बताया कि योजना के तहत बिजली चोरी के आरोपी को भी राहत दी जा रही है। वह योजना के तहत पंजीकरण कराके लाभ उठा सकते हैं।
एक नजर बिजली थाने में दर्ज मामलों पर-
वर्ष 2020 में 1186 मुकदमों पंजीकृत हुए जो सभी निस्तारित हो चुके हैं। वर्ष 2021 में 1242 मुकदमों में 476 निस्तारित किए गए, 766 मुकदमे लंबित हैं। 2022 में 2181 मामले दर्ज हुए इनमें से 498 निस्तारित हुए 1683 लंबित हैं। 2023 में 3083 मामले दर्ज हुए इनमें से 190 निस्तारित हो गए। 2893 लंबित हैं। वर्तमान में 5342 मामले लंबित चल रहे हैं।
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यह है वितरण खंड में लंबित मामले
वितरण खंड - मामले- धनराशि (रुपये)
प्रथम- 2127-412.60 लाख
द्वितीय- 2542-794.10 लाख
शाहाबाद-1550-649.81 लाख
संडीला-1995-1106.88 लाख
कुल-8214-2963.40 लाख
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बिजली विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इस बार पहली बार बिजली चोरी के मामलों में भी छूट देने का प्राविधान किया गया है। इसके तहत बिजली चोरी पर लगाने वाले जुर्माने पर 65 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता ऑनलाइन पंजीकरण कराके लाभ उठा सकते है। बिजली चोरी के आरोपी अंशदान जमा कर विधिक कार्रवाई से बच सकते हैं। जिले के 8214 पर बिजली चोरी के मामले में 29.63 करोड़ रुपये की चोरी का आरोप हैं। यह जुर्माना अदा कर विधिक कार्रवाई से बच सकते हैं। जुर्माना जमा न करने पर उपभोक्ता को न्यायालय में अपना पक्ष रखना होगा और न्यायालय के निर्णय के आधार सजा व राहत मिल सकती है। अगर यह सभी एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण कराते हैं, तो उनको 65 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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अधीक्षण अभियंता रमेश चंद्र ने बताया कि योजना के तहत बिजली चोरी के आरोपी को भी राहत दी जा रही है। वह योजना के तहत पंजीकरण कराके लाभ उठा सकते हैं।
एक नजर बिजली थाने में दर्ज मामलों पर-
वर्ष 2020 में 1186 मुकदमों पंजीकृत हुए जो सभी निस्तारित हो चुके हैं। वर्ष 2021 में 1242 मुकदमों में 476 निस्तारित किए गए, 766 मुकदमे लंबित हैं। 2022 में 2181 मामले दर्ज हुए इनमें से 498 निस्तारित हुए 1683 लंबित हैं। 2023 में 3083 मामले दर्ज हुए इनमें से 190 निस्तारित हो गए। 2893 लंबित हैं। वर्तमान में 5342 मामले लंबित चल रहे हैं।
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यह है वितरण खंड में लंबित मामले
वितरण खंड - मामले- धनराशि (रुपये)
प्रथम- 2127-412.60 लाख
द्वितीय- 2542-794.10 लाख
शाहाबाद-1550-649.81 लाख
संडीला-1995-1106.88 लाख
कुल-8214-2963.40 लाख