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Hardoi News: हादसे में युवक की मौत के 27 साल पुराने मामले में चालक को दो साल की सजा

Tue, 30 Sep 2025 10:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 30 Sep 2025 10:51 PM IST
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Driver sentenced to two years in prison in 27-year-old case of death of youth in accident
हरदोई। सड़क हादसे में युवक की मौत के 27 साल पुराने मामले में चालक को दोषी करार दिया गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराग यादव ने अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई।
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सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार के मुताबिक, माधौगंज थाना क्षेत्र के तेरवा गांव निवासी श्यामलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 24 मई 1998 को बघौली थाना क्षेत्र के अछरामऊ निवासी विश्राम (रिश्ते में साढ़ू का लड़का) अन्य रिश्तेदारों के साथ घर आया था। इसके बाद नयागांव में एक बरात में शामिल होने गया था। वहां से वापस आते समय गांव के बाहर मल्लावां की ओर से आ रही डीसीएम ने विश्राम को टक्कर मार दी थी। विश्राम की मौके पर ही मौत हो गई थी।
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डीसीएम और चालक शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन निवासी रूपेश कुमार को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई।
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