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Hardoi News: पीएसी के सिपाही को कुचलने में 26 साल बाद चालक को दो साल की सजा
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संडीला (हरदोई)। 26 साल पहले लापरवाही से बस चलाकर पीएसी के सिपाही को कुचलने वाले को संडीला ग्राम न्यायालय के जज ने दोषी करार दिया है। जज प्रवीण कुमार गौतम ने अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई है। 4500 रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सहायक अभियोजन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि कछौना कोतवाली क्षेत्र के लालपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि तीन अगस्त 1998 को लखनऊ रोड पर डबल नहर पुल के पास अपनी पान की दुकान पर बैठा था। उसी वक्त हरदोई की तरफ से ठाकुर ट्रांसपोर्ट की बस तेज रफ्तार से आ रही थी। बस ने लखनऊ की तरफ से आ रही बाइक में टक्कर मार दी।
घटना में बाइक चला रहे बघौली थाना क्षेत्र के दुर्जनपुरवा निवासी अशोक घायल हो गया था। अशोक पीएसी का सिपाही था। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी जबकि चालक बस लेकर भाग गया था। विवेचना में पता चला था कि चालक का नाम ओम प्रकाश है। मामले की सुनवाई पूरी कर जज प्रवीण कुमार गौतम ने ओम प्रकाश को दो साल की सजा सुनाई है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि कछौना कोतवाली क्षेत्र के लालपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि तीन अगस्त 1998 को लखनऊ रोड पर डबल नहर पुल के पास अपनी पान की दुकान पर बैठा था। उसी वक्त हरदोई की तरफ से ठाकुर ट्रांसपोर्ट की बस तेज रफ्तार से आ रही थी। बस ने लखनऊ की तरफ से आ रही बाइक में टक्कर मार दी।
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घटना में बाइक चला रहे बघौली थाना क्षेत्र के दुर्जनपुरवा निवासी अशोक घायल हो गया था। अशोक पीएसी का सिपाही था। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी जबकि चालक बस लेकर भाग गया था। विवेचना में पता चला था कि चालक का नाम ओम प्रकाश है। मामले की सुनवाई पूरी कर जज प्रवीण कुमार गौतम ने ओम प्रकाश को दो साल की सजा सुनाई है।
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