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करंट से मौत पर अब पीड़ित को मिलेगा दो गुना मुआवजा

Sat, 23 Apr 2016 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई Updated Sat, 23 Apr 2016 11:20 PM IST
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Current death will now double compensation to victims
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हरदोई। करंट से होने वाली दुर्घटनाओं में प्रभावित लोगाें के लिए पावर कारपोरेशन ने राहत पहुंचाने के लिए राशि में बढ़ोतरी की है। करंट से मौत होने पर पीड़ित परिवार को दो गुना मुआवजा दिया जाएगा। जानवर की मौत होने पर भी मुआवजे की राशि बढ़ा दी गई है। मौत चाहे तार गिरने पर या आग लगने से ही क्यों न हुई हो। फसल जलने पर भी पीड़ित किसान को पहले से अधिक मदद मिलेगी।

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गौरतलब हो कि गर्मी की शुरुआत होने के बाद बिजली के तार गिरने की वजह से आग लगने की तमाम घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में लोगाें की फसल तो जलकर राख हुई ही है जानवर भी हताहत हुए। साथ ही करंट लगने से होने वाली मौते भी बीते महीनों में हुई हैं। ऐसे प्रभावित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए पावर कारपोरेशन ने निदेशक ने जन आपदा मोचन निधि के तहत मुआवजे को बढ़ाया है। जिसके अनुसार अब करंट की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में व्यक्ति की मौत होने पर एक लाख रुपये के स्थान पर दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
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जबकि विकलांगता होने पर भी दो लाख का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा जानवर की मौत होने पर पांच हजार रुपये के स्थान पर अब 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं फसल जलने पर भी अलग अलग मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। बताया गया कि घटनाओं की जांच उन्नाव की टीम से होने के बाद रिपोर्ट आने पर मुआवजा दिया जाएगा। अधीक्षण अभियंता योगेश कुमार ने बताया कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जा चुकी है और आने वाले आवेदनों में पीड़ितों को बढ़ी राशि ही जी जा रही है।

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