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हत्या के अपराध में तीन को उम्रकैद

Thu, 04 Aug 2016 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूराो/हरदोई
अमर उजाला ब्यूराो/हरदोई Updated Thu, 04 Aug 2016 11:55 PM IST
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Three life imprisonment for the crime of murder
कोर्ट

हरदोई। अपर जिला जज विशंभर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को हत्या के अपराध से संबंधित मुकदमे की सुनवाई पूरी कर तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और जुर्माना भरने की सजा सुनाई।

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हरपालपुर थाना छेत्र के घोडीधर निवासी राजपाल सिंह के भतीजे अनुज कुमार पुत्र शैलेंद्र सिंह का अपने गाँव निवासी बृजकांत व राजीव से 18 सितंबर 2011 को विवाद हो गया था। पहले से जमीनी रंजिश भी चल रही थी। उसी दिन शाम 4 बजे जब अनुज कुमार पड़ोस के अमित के घर से अपने घर आ रहा था रास्ते में उसे बृजकांत वाजपेयी, गिरीश अग्निहोत्री, राजीव अग्निहोत्री, दिनेश अग्निहोत्री,सतीश ने नाजायज व जायज असलहों से लैस होकर घेर लिया। सभी ने ललकारते हुए जान से मारने की नियत से अनुज पर फायरिंग कर दी।
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घटना में अनुज को गोली लगी वहीं बचाने आए विशेश्वर को भी चोटें आई। घायल अनुज को अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। घटना की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर हत्या के अपराध में बृजकांत वाजपेयी,राजीव अग्निहोत्री,सतीश को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने बृजकांत व राजीव पर 34 -34 हजार रुपये और सतीश पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं मुकदमे के आरोपी रहे गिरीश अग्निहोत्री व दिनेश अग्निहोत्री की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी।

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