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हत्या के मामले में छह को उम्रकैद की सजा
अमर उजाला ब्यूराो/हरदोई
Updated Thu, 14 Jul 2016 11:35 PM IST
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अदालत
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हरदोई। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट अलका श्रीवास्तव ने गुरुवार को हत्या के मुकदमे में छह लोगों को उम्रकैद और बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में 50 हजार रुपये आश्रित को देने का आदेश दिया।
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घटनाक्रम के अनुसार कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पाटकुंवा निवासी ब्रजपाल सिंह का अपने ही गांव निवासी राजवीर सिंह से घटना के पंद्रह दिन पहले खड़ंजा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। राजवीर सिंह की पत्नी ग्राम प्रधान थी। छह फरवरी 2005 को शाम करीब पौने पांच बजे ब्रजपाल सिंह, डॉक्टर जगदीश की दुकान पर अपनी पत्नी ज्ञानवती की दवा लेने गया था। साथ में पुत्र नागेंद्र सिंह ,भूपेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह तथा गांव के कमलेश व संजय सिंह भी थे।
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इसी बीच गांव के राजवीर सिंह मोटर साइकिल से बंदूक लेकर और रिंकू सिंह तथा बेहटागोकुल थाना क्षेत्र के सुनील सिंह तमंचे लेकर आए। पीछे से ही दूसरी मोटरसाइकिल पर राजवीर सिंह के समधी के भाई आजादनगर निवासी शिशुपाल सिंह उर्फ फौजी, हरियावां निवासी पप्पू पंडित, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र निवासी अच्छन उर्फ छुआ भी आ गए। सभी ने ललकारते हुए फायरिंग कर दी। गोली लगने से भूपेंद्र मौके पर ही गिर गया, संजय ने जब हमलावरों को पकड़ना चाहा तो राजवीर ने बट मार दी। सभी लोग धमकी देते हुए भाग गए। घायल भूपेंद्र को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की रिपोर्ट पिता ब्रजपाल सिंह ने थाने पर दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने हत्या, प्राणघातक हमला करने व गैंगस्टर एक्ट के तहत न्यायालय आरोप पत्र भेजा था। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के आरोपों से तथा प्राणघातक हमला करने के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए सभी छह आरोपियों को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।