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जानलेवा हमले में उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई
Updated Fri, 17 Feb 2017 11:11 PM IST
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- फोटो : प्रतीकात्मक
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हरदोई। अपर जिला जज एस सी एस टी कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने शुक्त्रस्वार को एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर दलित पर जानलेवा हमला में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को उम्रकैद व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अदालत के समक्ष चले मुकदमे की रिपोर्ट संडीला थाना छेत्र के रसूलपुर निवासी रामसहाय ने थाने पर दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि 29 मई 2006 को शाम करीब चार बजे वह अपने परिवार समेत अपने घर के दरवाजे पर बैठा था।
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इसी बीच वहां उसके गांव के सुखवीर सिंह उर्फ छोटे सिंह जो प्रधानी के चुनाव को लेकर उससे रंजिश मानते थे आए। सुखवीर सिंह उसे गालियां देने लगे। जब उसने गाली देने से मना किया तो सुखबीर सिंह ने अपने हाथ में लिए बंदूक से जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।
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गोली लगने से रामसहाय गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पास खड़े गांव के लवकुश और सरिता भी घायल हो गई। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर सुखबीर सिंह को दोषी करार देते सजा सुनाई।