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हत्या में पत्नी समेत दो को उम्रकैद

Fri, 21 Jul 2017 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो, हरदोई Updated Fri, 21 Jul 2017 11:35 PM IST
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Life imprisonment for two including wife in murder
court - फोटो : प्रत‌िकात्मक

हरदोई। अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडेय ने शुक्रवार को हत्या के अपराध से संबंधित एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास सजा सुनाई। अदालत ने 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

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अदालत के समक्ष चले मुकदमेे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बजरंग बहादुर सिंह के अनुसार घटना की रिपोर्ट कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के काशीपुर निवासी राधेश्याम ने थाने पर दर्ज करवाई थी।
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उसने आरोप लगाया था कि उसके चचेरे भाई नरेश पुत्र पुत्तूलाल की मृत्यु 1 नवंबर 2014 की रात को संदिग्ध हालात में हो गई थी। उसे सूत्रों से पता चला कि नरेश की पत्नी विमला ने अपने प्रेमी गांव निवासी सुनील के साथ मिलकर नरेश की हत्या कर दी।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर मृतक नरेश की पत्नी विमला उर्फ रेशमा और सुनील को साक्ष्य के आधार पर हत्या के अपराध का दोषी करार देते हुए दोनो को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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