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भाई की हत्या में उम्रकैद, पचास हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई
Updated Thu, 06 Jul 2017 12:21 AM IST
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हरदोई। जमीन के बंटवारे को लेकर भाई ने सगे भाई पर पेट्रोल डाल कर उसे जलाकर मार डाला। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट जय प्रकाश पांडे ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्त को हत्या के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जगवेंद्र सिंह के अनुसार, घटना की रिपोर्ट माधौगंज थाना क्षेत्र के रामनगर कुरसठ निवासी कमला देवी ने थाने में दर्ज कराई थी। बताया था कि कमला देवी के पति राकेश कुमार उर्फ आलोक कुमार का अपने बड़े भाई अरुण कुमार से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। इसी रंजिश की वजह से अरुण कुमार ने 18 अप्रैल 2014 की रात उसके पति के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया। शोर सुनकर परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। मामले की सुनवाई पूरी कर अदालत ने सगे भाई की हत्या में अरुण कुमार को साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि वादिनी मुकदमा को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।
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