फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Life imprisonment, fifty thousand fines in brother murder

भाई की हत्या में उम्रकैद, पचास हजार जुर्माना

Thu, 06 Jul 2017 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई Updated Thu, 06 Jul 2017 12:21 AM IST
विज्ञापन

हरदोई। जमीन के बंटवारे को लेकर भाई ने सगे भाई पर पेट्रोल डाल कर उसे जलाकर मार डाला। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट जय प्रकाश पांडे ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक्त को हत्या के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जगवेंद्र सिंह के अनुसार, घटना की रिपोर्ट माधौगंज थाना क्षेत्र के रामनगर कुरसठ निवासी कमला देवी ने थाने में दर्ज कराई थी। बताया था कि कमला देवी के पति राकेश कुमार उर्फ आलोक कुमार का अपने बड़े भाई अरुण कुमार से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। इसी रंजिश की वजह से अरुण कुमार ने 18 अप्रैल 2014 की रात उसके पति के ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया। शोर सुनकर परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। मामले की सुनवाई पूरी कर अदालत ने सगे भाई की हत्या में अरुण कुमार को साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि वादिनी मुकदमा को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed