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अपहरण व बलात्कार में आठ साल की कैद

Wed, 30 Mar 2016 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई Updated Wed, 30 Mar 2016 12:32 AM IST
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Kidnapping and raping an eight-year prison term
कोर्ट - फोटो : demo photo

हरदोई। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश रामकरन ने मंगलवार को अपहरण व बलात्कार के मामले में आठ साल की कैद व 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड में से 10 हजार रुपये पीड़िता को दिलाने का आदेश दिया। लोनार थाना क्षेत्र निवासी किशोरी 17 फरवरी 2009 को अपने घर से खेत में शौच के लिए जा रही थी।

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शाहाबाद थाना क्षेत्र निवासी संजय ने अपहरण कर बलात्कार किया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाने पर दर्ज कराई थी। पुलिस ने 31 मार्च 2009 को पीड़िता को मुक्त करा कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता टीएन मिश्रा ने की। मंगलवार को न्यायाधीश ने सजा सुनाई।

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