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हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा
Updated Tue, 21 Aug 2018 11:24 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हरदोई। अपर जिला जज कोर्ट संख्या 12 चंद्र विजय श्रीनेत ने मंगलवार को हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट संडीला थाना छेत्र के लूमामऊ निवासी रामखेलावन ने थाने में दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि उसके ही गांव के गुलाब ने घटना के कुछ दिन पहले उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी। इस बात पर वादी ने गुलाब को डाटा था। गुलाब इस बात से रंजिश मान गया था। उसने वादी को देख लेने की धमकी भी दी थी। 28 अक्टूबर 2014 को गुलाब ने वादी के दस वर्षीय पुत्र अंकित को मेला दिखाने के बहाने गांव के बाहर ले जाकर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना वाली शाम कई लोगों ने अंकित को गुलाब के साथ देखा था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर गुलाब को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा
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हरदोई। अपर जिला जज कोर्ट संख्या 12 चंद्र विजय श्रीनेत ने मंगलवार को हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट संडीला थाना छेत्र के लूमामऊ निवासी रामखेलावन ने थाने में दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि उसके ही गांव के गुलाब ने घटना के कुछ दिन पहले उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की थी। इस बात पर वादी ने गुलाब को डाटा था। गुलाब इस बात से रंजिश मान गया था। उसने वादी को देख लेने की धमकी भी दी थी। 28 अक्टूबर 2014 को गुलाब ने वादी के दस वर्षीय पुत्र अंकित को मेला दिखाने के बहाने गांव के बाहर ले जाकर रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना वाली शाम कई लोगों ने अंकित को गुलाब के साथ देखा था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर गुलाब को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा