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सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में पांच को सजा
Updated Sun, 08 Jul 2018 12:04 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हरदोई। अपर जिला जज अविनाश चंद्र मिश्रा ने शनिवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच आरोपियों को 12 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमलेंद्र कुमार सिंह ने की। उन्होंने बताया कि मझिला थाना छेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 6 जुलाई 2012 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। वह मजदूरी करने बाहर गया था। रात करीब 9 बजे वादी की पुत्री शौच करने खेत पर गई थी। तभी गांव नगरिया निवासी सगे भाई पृथ्वीपाल, चक्रपाल, जयपाल और उनके साथी विमल व शाकिर ने तमंचे के बल पर उसका अपहरण कर लिया। आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सुबह आरोपी पीड़ित किशोरी को गांव के बाहर छोड़ गए। मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अदालत ने सभी आरोपियों को सजा सुनाकर प्रत्येक पर उन्नीस हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसकी आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
सामूहिक दुष्कर्म में पांच को 12 साल की कैद
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हरदोई। अपर जिला जज अविनाश चंद्र मिश्रा ने शनिवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच आरोपियों को 12 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमलेंद्र कुमार सिंह ने की। उन्होंने बताया कि मझिला थाना छेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 6 जुलाई 2012 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। वह मजदूरी करने बाहर गया था। रात करीब 9 बजे वादी की पुत्री शौच करने खेत पर गई थी। तभी गांव नगरिया निवासी सगे भाई पृथ्वीपाल, चक्रपाल, जयपाल और उनके साथी विमल व शाकिर ने तमंचे के बल पर उसका अपहरण कर लिया। आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सुबह आरोपी पीड़ित किशोरी को गांव के बाहर छोड़ गए। मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अदालत ने सभी आरोपियों को सजा सुनाकर प्रत्येक पर उन्नीस हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसकी आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
सामूहिक दुष्कर्म में पांच को 12 साल की कैद