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दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा
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हरदोई। लगभग साढ़े पांच वर्ष पुराने दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 11 अबुल कैस ने दोषी व्यक्ति को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी के मुताबिक 12 अप्रैल 2016 को मल्लावां कस्बे में युवती अपने मौसा के घर आई हुई थी। युवती कमरे में पढ़ाई कर रही थी। देर रात लगभग दस बजे मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के कटरा गौसगंज निवासी रिजवान तमंचा लेकर घर में घुस आया। पीड़िता को डराया, धमकाया। तमंचे के बल पर युवती से दुष्कर्म किया।
किसी तरह युवती जब आरोपी के चंगुल से छूटी तो उसने शोर मचाया। इस पर परिजन मौके पर आ गए और रिजवान को पकड़ लिया। लेकिन कोतवाली ले जाते समय रिजवान के परिजन मारपीट कर उसको छुड़ा ले गए। पीड़िता के परिजनों ने घटना की रिपोर्ट मल्लावां कोतवाली में दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अबुल कैस ने दोषी को सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी के मुताबिक 12 अप्रैल 2016 को मल्लावां कस्बे में युवती अपने मौसा के घर आई हुई थी। युवती कमरे में पढ़ाई कर रही थी। देर रात लगभग दस बजे मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के कटरा गौसगंज निवासी रिजवान तमंचा लेकर घर में घुस आया। पीड़िता को डराया, धमकाया। तमंचे के बल पर युवती से दुष्कर्म किया।
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किसी तरह युवती जब आरोपी के चंगुल से छूटी तो उसने शोर मचाया। इस पर परिजन मौके पर आ गए और रिजवान को पकड़ लिया। लेकिन कोतवाली ले जाते समय रिजवान के परिजन मारपीट कर उसको छुड़ा ले गए। पीड़िता के परिजनों ने घटना की रिपोर्ट मल्लावां कोतवाली में दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई पूरी कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अबुल कैस ने दोषी को सजा सुनाई है।
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