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Hardoi News: हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 22 Oct 2026 12:17 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:17 AM IST
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Bail plea
हरदोई। किशोरी का अपहरण कर गला दबाकर हत्या करने के प्रयास के आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी।
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अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बीते दो जुलाई को अज्ञात व्यक्ति उनकी बेटी (16) को बहलाकर ले गया था। तीन जुलाई की सुबह बेटी खेत में बेहोशी की हालत में मिली थी। अस्पताल में उसे वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा गया था। गला दबाने की कोशिश किए जाने के निशान मिले थे। कुछ चोटें भी थीं। पुलिस ने मामले में इंदेश यादव को गिरफ्तार किया था।

इंद्रेश के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल कर चुनावी रंजिश में फंसाए जाने का आरोप लगाया। दावा किया कि घटना के वक्त वह महसूर में मजदूरी कर रहा था। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों के तर्काें को सुनने और पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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