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Hardoi News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कथित प्रेमी की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 27 Sep 2026 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:30 PM IST
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Bail plea
हरदोई। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कथित प्रेमी की जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी। आरोप है कि शादी का झांसा देकर कथित प्रेमी ने युवती से संबंध बनाए और फिर शादी करने से इन्कार कर दिया। जिला जज ने उपलब्ध साक्ष्यों, केस डायरी में दर्ज कॉल रिकॉर्ड व अन्य साक्ष्यों का अवलोकन कर फैसला सुनाया।
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माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी बेटी (19) का ननिहाल कासिमपुर थाना क्षेत्र के कहली गांव में था। वहां आने जाने के दौरान कहली निवासी राहुल और युवती के बीच नजदीकियां हो गई थीं। राहुल घर आकर भी युवती से मिलता था। शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। बीते नौ जून को राहुल और युवती के बीच फोन पर 16 मिनट तक बात हुई। इसके बाद युवती ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।
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आरोप है कि राहुल ने शादी से इन्कार कर दिया था और इसी से आहत होकर युवती ने खुदकुशी की। आरोपी राहुल पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल कर युवती से कोई संबंध न होने की बात कहते हुए जमानत देने का तर्क दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कॉल डिटेल रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया। जिला जज रीता कौशिक ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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