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Hardoi News: ऑनर किलिंग में किशोरी के बाबा की जमानत अर्जी खारिज
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हरदोई। अरवल थाना क्षेत्र के गांव बानामऊ का मजरा दक्षिणपुरवा में ऑनर किलिंग के मामले में जनपद न्यायाधीश ने किशोरी के बाबा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वारदात चार माह पहले हुई थी।
जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि दो फरवरी 2023 की रात में अरवल थाना क्षेत्र के गांव बानामऊ का मजरा दक्षिणपुरवा में पूजा (17) की हत्या कर दी गई थी। पुलिस विवेचना के अनुसार इस मामले में मृतका के परिजनों ने गांव के ही कमलेश, कृष्ण कुमार, गोलू व नंदराम के विरुद्ध बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट कराई थी और हत्या की आशंका जाहिर की थी।
पुलिस ने जांच-पड़ताल में पाया कि किशोरी की ऑनर किलिंग की गई है। पुलिस ने इस मामले में पूजा के बाबा भैयालाल, चाचा दलवीर और नाबालिग भाई को आरोपी बनाया। भैयालाल व दलवीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि नाबालिग को संप्रेक्षण गृह भेजा गया था।
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इसी मामले में भैयालाल के वकील ने उनकी जमानत की याचिका जनपद न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत की थी। जनपद न्यायाधीश ने पूरे प्रकरण के परीक्षण और जिला शासकीय अधिवक्ता कार्यभार देख रहे सत्येंद्र सिंह के तर्कों को सुनने के बाद भैयालाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि दो फरवरी 2023 की रात में अरवल थाना क्षेत्र के गांव बानामऊ का मजरा दक्षिणपुरवा में पूजा (17) की हत्या कर दी गई थी। पुलिस विवेचना के अनुसार इस मामले में मृतका के परिजनों ने गांव के ही कमलेश, कृष्ण कुमार, गोलू व नंदराम के विरुद्ध बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट कराई थी और हत्या की आशंका जाहिर की थी।
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पुलिस ने जांच-पड़ताल में पाया कि किशोरी की ऑनर किलिंग की गई है। पुलिस ने इस मामले में पूजा के बाबा भैयालाल, चाचा दलवीर और नाबालिग भाई को आरोपी बनाया। भैयालाल व दलवीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि नाबालिग को संप्रेक्षण गृह भेजा गया था।
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इसी मामले में भैयालाल के वकील ने उनकी जमानत की याचिका जनपद न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत की थी। जनपद न्यायाधीश ने पूरे प्रकरण के परीक्षण और जिला शासकीय अधिवक्ता कार्यभार देख रहे सत्येंद्र सिंह के तर्कों को सुनने के बाद भैयालाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।