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Hardoi News: अमन हत्याकांड में एक की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 24 Jul 2024 10:28 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jul 2024 10:28 PM IST
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Bail application of one in Aman murder case rejected
हरदोई। लगभग एक माह पुराने अमन हत्याकांड में आरोपी अबरार की जमानत अर्जी जिला जज राज कुमार सिंह ने खारिज कर दी है।
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पाली कोतवाली क्षेत्र के खेमपुर गांव निवासी जयकिशन ने 30 जून 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 29 जून की रात करीब साढ़े नौ बजे रंजिशन रिजवान, इश्तियाक, रहमान तौफीक, जाबिर, अबरार अली लाठी-डंडों व शस्त्रों से लैस होकर कर आए। भाई देव कुमार की छत पर सो रहे भतीजे अमन, दयावती पत्नी देव कुमार, देव कुमार, भतीजी पूजा व दामाद राजवीर को मारपीट कर घायल कर दिया था। जान से मारने की नीयत से फायर भी किया था। इससे पांचों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

हालात नाजुक होने पर अमन व दयावती को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान अमन ने दम तोड़ दिया था। अबरार के अधिवक्ता ने तर्क पेश किया कि अबरार 70 वर्षीय वृद्ध है और निर्दोष फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे हैं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी ने पांच लोगों के साथ मिलकर देव कुमार मकान पर चढ़ाई कर दी थी। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने, केस डायरी के अवलोकन के बाद जिला जज ने आरोपी अबरार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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