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Hardoi News: 27 लाख की ठगी के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Thu, 18 Apr 2024 10:38 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 18 Apr 2024 10:38 PM IST
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Anticipatory bail application rejected in case of fraud of Rs 27 lakhs
हरदोई। बालू खनन और भंडारण का पट्टा दिलाए जाने के नाम पर 27 लाख रुपये की ठगी के साढ़े आठ साल पुराने मामले में जिला जज ने एक आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता एसके सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के धर्मशाला रोड निवासी रुद्र प्रताप सिंह ने शहर कोतवाली में 23 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि सीतापुर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ल फतन सरॉय खां निवासी वसीउल्ला खां, उसके बेटे आजम खां और रिश्तेदार मेहताब खां ने उनसे 27 लाख रुपये की ठगी की है।
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रुद्र प्रताप सिंह ए-श्रेणी का राजकीय ठेकेदार है। अप्रैल 2015 में बालू खनन का पट्टा कराने के लिए विज्ञापन निकला था। इसकी जानकारी करने के लिए डीएम ऑफिस सीतापुर गया था। रुद्र प्रताप के मुताबिक वहां वसीउल्ला से मुलाकात हुई। वसीउल्ला ने खुद को तत्कालीन महोली विधायक अनूप गुप्ता का पीए बताया था।
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वसीउल्ला के साथ उसका पुत्र आजम खां और रिश्तेदार मेहताब खां भी था। तीनों ने साथ मिलकर व्यापार करने की बात कहते हुए बचत की साठ फीसदी रकम रुद्र प्रताप को देने को वादा किया था। रुद्र प्रताप सिंह ने विश्वास में आकर 15 मई 2015 को छह लाख रुपये आरटीजीएस कर दिए थे। कुल 27 लाख रुपये उसने दिए।

रुद्र प्रताप ने खनन विभाग में जानकारी की तो अपने साथ फर्जीवाड़ा होने का पता चला। रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने दो लाख रुपये दे दिए। बाकी के 25 लाख रुपये न देने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अग्रिम जमानत पर जिला जज राज कुमार सिंह ने सुनवाई की और जमानत याचिका खारिज कर दी।
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