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अधिक रुपये वसूलने के चक्कर में हो सकती कार्रवाई : सीओ सिटी
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हरदोई। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उनके आवास या रेफर हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए निर्धारित दरों पर ही एंबुलेंस ले जाई जाए। अधिक मूल्य वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को जिला चिकित्सालय के गेट पर एंबुलेंस चालकों को हिदायत देते हुए सीओ सिटी विकास जायसवाल ने ये बात कही।
उन्होंने चालकों को बताया कि किराये की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए आठ सौ रुपये व इससे अधिक दूरी पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है।
इसी तरह ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तक रुपये 1250 इससे अधिक की दूरी पर 22 रुपये प्रति किलोमीटर की किराए की दर निर्धारित की गई है। इससे अधिक लेने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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उन्होंने चालकों को बताया कि किराये की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए आठ सौ रुपये व इससे अधिक दूरी पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है।
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इसी तरह ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तक रुपये 1250 इससे अधिक की दूरी पर 22 रुपये प्रति किलोमीटर की किराए की दर निर्धारित की गई है। इससे अधिक लेने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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