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Hardoi News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 14 की जज निरुपमा विक्रम ने सात वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी संदीप को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पचदेवरा थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने छह दिसंबर 2018 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि इसी दिन शाम को उसकी बेटी चाचा को खाना देने उनके घर गई थी। खाना देकर घर वापस आ रही थी। रास्ते में कब्रिस्तान के पास गांव के ही संदीप ने उसे पकड़ लिया और झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। शोरगुल सुनकर उसके चचेरे भाई मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
विवेचना के बाद पुलिस ने संदीप के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता अमित शुक्ला ने कहा कि दोषी को अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने संदीप को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी को पुलिस सुरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद से ही दोषी जेल में बंद है।
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हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 14 की जज निरुपमा विक्रम ने सात वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी संदीप को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पचदेवरा थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने छह दिसंबर 2018 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि इसी दिन शाम को उसकी बेटी चाचा को खाना देने उनके घर गई थी। खाना देकर घर वापस आ रही थी। रास्ते में कब्रिस्तान के पास गांव के ही संदीप ने उसे पकड़ लिया और झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। शोरगुल सुनकर उसके चचेरे भाई मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
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विवेचना के बाद पुलिस ने संदीप के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता अमित शुक्ला ने कहा कि दोषी को अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने संदीप को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी को पुलिस सुरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद से ही दोषी जेल में बंद है।
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