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Hardoi News: छह जेसीबी समेत 17 वाहन संचालकों पर 18.50 लाख का जुर्माना
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हरदोई। बिना अनुमति के खनन और परिवहन में पकड़ी गईं छह जेसीबी समेत 17 वाहनों के संचालकों पर प्रशासन ने 18.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन वाहनों को सीज कर दिया गया है। संचालकों को 30 दिन में जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर बकाया भू-राजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी।
जिला खान अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर रीपर संचालक फर्रुखाबाद के कमलागंज के कुटिया निवासी बृजकिशोर पर 2,00,000 रुपये, जेसीबी और एक ट्रैक्टर-ट्राॅली के संचालक मीरनगर अजगवां गोगावा उमराव निवासी राज मोहम्मद पर 2,25,000, जेसीबी संचालक तेरवा निवासी बलवीर पर 2,00,000, ट्रैक्टर-ट्राॅली संचालक उन्नाव जनपद के समसीपुर निवासी सुखराम, मटियामऊ निवासी इंद्रपाल और बाबटमऊ निवासी सती प्रसाद पर 20,000-25,000 रुपये का जुर्माना लगा है।
जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्राली संचालक पीरपुर निवासी हसनैन पर 2,25,000 रुपये, ट्रैक्टर-ट्राॅली के संचालक पीरपुर निवासी मुकीत मोहम्मद व जियाउद्दीन पर 25,000-25,000 रुपये, जेसीबी संचालक जमसारा निवासी यासीन अहमद पर 2,00,000, ट्रैक्टर-ट्राली संचालक कुईया बिजगवां निवासी जगदीश सिंह, कुईया नेवादा निवासी रामप्रताप और कुईया निवासी निर्मला पत्नी वीरेंद्र सिंह पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इसी तरह जेसीबी संचालक डिघिया सहुंतेरा निवासी धीरू पर 2,00,000 रुपये और जेसीबी संचालक कस्बा बिलग्राम चौराहा निवासी निर्मला पत्नी बेनीराम पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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जिला खान अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर रीपर संचालक फर्रुखाबाद के कमलागंज के कुटिया निवासी बृजकिशोर पर 2,00,000 रुपये, जेसीबी और एक ट्रैक्टर-ट्राॅली के संचालक मीरनगर अजगवां गोगावा उमराव निवासी राज मोहम्मद पर 2,25,000, जेसीबी संचालक तेरवा निवासी बलवीर पर 2,00,000, ट्रैक्टर-ट्राॅली संचालक उन्नाव जनपद के समसीपुर निवासी सुखराम, मटियामऊ निवासी इंद्रपाल और बाबटमऊ निवासी सती प्रसाद पर 20,000-25,000 रुपये का जुर्माना लगा है।
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जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्राली संचालक पीरपुर निवासी हसनैन पर 2,25,000 रुपये, ट्रैक्टर-ट्राॅली के संचालक पीरपुर निवासी मुकीत मोहम्मद व जियाउद्दीन पर 25,000-25,000 रुपये, जेसीबी संचालक जमसारा निवासी यासीन अहमद पर 2,00,000, ट्रैक्टर-ट्राली संचालक कुईया बिजगवां निवासी जगदीश सिंह, कुईया नेवादा निवासी रामप्रताप और कुईया निवासी निर्मला पत्नी वीरेंद्र सिंह पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इसी तरह जेसीबी संचालक डिघिया सहुंतेरा निवासी धीरू पर 2,00,000 रुपये और जेसीबी संचालक कस्बा बिलग्राम चौराहा निवासी निर्मला पत्नी बेनीराम पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।