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दुष्कर्म के अभियुक्त को 14 वर्ष का कारावास
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हरदोई। अपर सेशन न्यायाधीश कोर्ट के जज अनिल कुमार ने दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोतवाली देहात के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 25 मार्च 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के अल्लीगढ़ निवासी राजू उर्फ लावा उसकी नाबालिग बेटी को 9 फरवरी 2015 को घर से उठा ले गया था।
उसने बेटी से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसकी सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी ने 12 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज अनिल कुमार ने मुकदमे में दोषी राजू को सजा सुनाई है। (संवाद)
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कोतवाली देहात के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने 25 मार्च 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के अल्लीगढ़ निवासी राजू उर्फ लावा उसकी नाबालिग बेटी को 9 फरवरी 2015 को घर से उठा ले गया था।
उसने बेटी से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसकी सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी ने 12 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज अनिल कुमार ने मुकदमे में दोषी राजू को सजा सुनाई है। (संवाद)
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