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Hardoi News: अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Mon, 28 Oct 2024 11:43 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Oct 2024 11:43 PM IST
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10 years imprisonment to the person guilty of kidnapping and raping
हरदोई। लगभग सात साल पुराने अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को अपर जिला जज यशपाल ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को भी देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
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कछौना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह अपने पति के साथ लुधियाना में रहती थी। वहीं गांव का ही सोहेल भी रहता था। 24 मई 2017 को सोहेल उसको बहलाकर ले गया था। वहां से किसी तरह वह वापस मायके आ गई थी। चार जून को कछौना कस्बे में सामान लेने गई थी। वहां सोहेल मिला और अपहरण कर शाहजहांपुर ले गया था, वहां सोहेल ने दुष्कर्म भी किया था। घर आने के बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है और 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
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