{"_id":"66a8197896a0633ac3052034","slug":"wifes-killer-husband-sentenced-to-life-imprisonment-hapur-news-c-135-1-hpr1001-113231-2024-07-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hapur News: पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hapur News: पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा
विज्ञापन
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट ने शराब के नशे में पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मोहल्ला वियूर कुटी गंज जनपद बिजनौर निवासी सोनू ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी। उसने कहा कि उसने अपनी बहन रीता की शादी आठ मई 2014 को हिंदू रीति रिवाज के साथ मोनू पुत्र लटूर दत्त शर्मा निवासी मोहल्ला न्यू आर्य नगर थाना पिलखुवा के साथ की थी। शादी में दिए गए दान-दहेज से पति व सुसराल पक्ष के अन्य लोग खुश नहीं थे। रीता ने घर आकर सुसराल पक्ष की दहेज की मांग के बारे में उन्हें व अन्य परिजनों को बताया। मोनू शराब पीकर आए दिन उनकी बहन के साथ मारपीट भी करता था। इस पर उनके द्वारा मोनू को काफी समझाया भी गया।
उनको 14 नंवबर 2015 को सूचना मिली उनका बहनोई मोनू ने उनकी बहन को पीटा है और उसने रात के समय रीता पर चाकू से वार कर घायल कर दिया है। जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर वह अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुुंचा। जहां पर रीमा को मृतक पाया।
विज्ञापन
पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर मामले के आरोप पत्र 21 दिसंबर 2015 को न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। साथ ही आरोपी के खिलाफ कई साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने पति मोनू को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
मोहल्ला वियूर कुटी गंज जनपद बिजनौर निवासी सोनू ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी। उसने कहा कि उसने अपनी बहन रीता की शादी आठ मई 2014 को हिंदू रीति रिवाज के साथ मोनू पुत्र लटूर दत्त शर्मा निवासी मोहल्ला न्यू आर्य नगर थाना पिलखुवा के साथ की थी। शादी में दिए गए दान-दहेज से पति व सुसराल पक्ष के अन्य लोग खुश नहीं थे। रीता ने घर आकर सुसराल पक्ष की दहेज की मांग के बारे में उन्हें व अन्य परिजनों को बताया। मोनू शराब पीकर आए दिन उनकी बहन के साथ मारपीट भी करता था। इस पर उनके द्वारा मोनू को काफी समझाया भी गया।
विज्ञापन
उनको 14 नंवबर 2015 को सूचना मिली उनका बहनोई मोनू ने उनकी बहन को पीटा है और उसने रात के समय रीता पर चाकू से वार कर घायल कर दिया है। जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर वह अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुुंचा। जहां पर रीमा को मृतक पाया।
विज्ञापन
पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर मामले के आरोप पत्र 21 दिसंबर 2015 को न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। साथ ही आरोपी के खिलाफ कई साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने पति मोनू को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।