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Hapur News: पत्नी के हत्यारे पति को सात वर्ष की सजा
Tue, 16 Apr 2024 10:23 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Tue, 16 Apr 2024 10:23 PM IST
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हापुड़। गंगा स्नान कराने के बहाने बृजघाट लेकर गए एक पति ने अपनी पत्नी की धर्मशाला के कमरे में हत्या कर दी थी। मामले की रिपोर्ट गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में दर्ज हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट ने दोषी पति को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बृजघाट स्थित एक धर्मशाला के प्रबंधक ओमप्रकाश ने कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि बारह दिसंबर 2017 को धर्मशाला पर एक महिला-पुरुष आए और उन्होंने अपने को पति-पत्नी बताते हुए कमरा लिया। पुरुष ने अपना नाम प्रताप पुत्र बालीराम निवासी 44 न्यूज डिफेंस कॉलोनी भोजपुर गाजियाबाद बताया और महिला का नाम पायल बताया। सुबह धर्मशाला की सफाई के लिए सफाईकर्मी हांसी कमरे में पहुंची। जहां उसने महिला को बेड पर मृत अवस्था में देखा। वहीं मामले में 14 दिसंबर 2017 को एक अन्य तहरीर गांव फंफूडा थाना खरखौदा जनपद मेरठ निवासी नरेश पुत्र गोरधन के द्वारा दी गई।
पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट कर मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने प्रताप को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बृजघाट स्थित एक धर्मशाला के प्रबंधक ओमप्रकाश ने कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि बारह दिसंबर 2017 को धर्मशाला पर एक महिला-पुरुष आए और उन्होंने अपने को पति-पत्नी बताते हुए कमरा लिया। पुरुष ने अपना नाम प्रताप पुत्र बालीराम निवासी 44 न्यूज डिफेंस कॉलोनी भोजपुर गाजियाबाद बताया और महिला का नाम पायल बताया। सुबह धर्मशाला की सफाई के लिए सफाईकर्मी हांसी कमरे में पहुंची। जहां उसने महिला को बेड पर मृत अवस्था में देखा। वहीं मामले में 14 दिसंबर 2017 को एक अन्य तहरीर गांव फंफूडा थाना खरखौदा जनपद मेरठ निवासी नरेश पुत्र गोरधन के द्वारा दी गई।
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पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट कर मामले के आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने प्रताप को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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