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Hapur News: न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर आशु जाट को दो वर्ष की सजा
Mon, 20 Jan 2025 09:56 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Mon, 20 Jan 2025 09:56 PM IST
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना के मामले में मिर्ची गैंग के सरगना व टॉप टेन बदमाश आशु जाट उर्फ प्रवीन को दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस ने बताया कि जिले का टॉप टेन बदमाश व मिर्ची गैंग का मुखिया आशु उर्फ प्रवीन निवासी मोहल्ला काजीपुरा थाना मसूरी गाजियाबाद व हाल पता गांव सोफियाबाद लोटी थाना मुंडाली जनपद मेरठ के खिलाफ न्यायालय में संगीन धाराओं का एक वाद विचाराधीन है। अभियुक्त आशु न्यायालय में अनुपस्थित चल रहा था। जिसको लेकर न्यायालय के आदेश पर आरोपी आशु के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया और न ही न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी का स्थगन आदेश लिया। जिसके बाद पुलिस ने मामले की धारा 174 ए में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। पुलिस ने बताया अभियुक्त आशु पर विभिन्न जनपदों में पचास से अधिक हत्या, लूट सहित विभिन्न संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज हैं।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने अभियुक्त को मामले में दोषी करार देते हुए के दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस ने बताया कि जिले का टॉप टेन बदमाश व मिर्ची गैंग का मुखिया आशु उर्फ प्रवीन निवासी मोहल्ला काजीपुरा थाना मसूरी गाजियाबाद व हाल पता गांव सोफियाबाद लोटी थाना मुंडाली जनपद मेरठ के खिलाफ न्यायालय में संगीन धाराओं का एक वाद विचाराधीन है। अभियुक्त आशु न्यायालय में अनुपस्थित चल रहा था। जिसको लेकर न्यायालय के आदेश पर आरोपी आशु के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया और न ही न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी का स्थगन आदेश लिया। जिसके बाद पुलिस ने मामले की धारा 174 ए में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। पुलिस ने बताया अभियुक्त आशु पर विभिन्न जनपदों में पचास से अधिक हत्या, लूट सहित विभिन्न संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज हैं।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने अभियुक्त को मामले में दोषी करार देते हुए के दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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