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Hapur News: नाबालिग का अपहरण करने के दोषी को तीन वर्ष की सजा
Thu, 07 Aug 2025 10:12 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 07 Aug 2025 10:12 PM IST
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हापुड़। न्यायालय ने नाबालिग किशोरी के अपहरण करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
हाफिजपुर थाना में वर्ष 2023 में जिला पीलीभीत के गांव नगरीया तुला निवासी विपिन के खिलाफ किशोरी का अपहरण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच कर 12 अप्रैल 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। न्यायालय एडीजी द्वितीय ने इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अभियुक्त विपिन को तीन वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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हाफिजपुर थाना में वर्ष 2023 में जिला पीलीभीत के गांव नगरीया तुला निवासी विपिन के खिलाफ किशोरी का अपहरण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच कर 12 अप्रैल 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। न्यायालय एडीजी द्वितीय ने इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अभियुक्त विपिन को तीन वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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