{"_id":"67c1f257fac472d715059ff2","slug":"three-accused-sentenced-for-beating-a-couple-hapur-news-c-135-1-hpr1001-120957-2025-02-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hapur News: दंपती की पिटाई करने के तीन दोषियों को सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hapur News: दंपती की पिटाई करने के तीन दोषियों को सजा
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
हापुड़। जेएम प्रथम न्यायालय गढ़ ने दंपती की पिटाई करने के मामले में करीब 24 वर्ष बाद निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के तीनों आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन तीन वर्ष की सजा व छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव लोधीपुर सोवन निवासी कृष्ण, परम उर्फ पप्पू व प्रेमपाल ने 18 अप्रैल 1996 में गांव के ही एक दंपती के साथ लाठी डड़ों से मारपीट की। जिससे दंपती घायल हो गए। पीडि़त ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी।
पुलिस ने आरोपी कृष्ण, परम उर्फ पप्पू व प्रेमपाल के खिलाफ घर मेें घुसकर मारपीट करने सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर 30 जुलाई 1996 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
हापुड़। जेएम प्रथम न्यायालय गढ़ ने दंपती की पिटाई करने के मामले में करीब 24 वर्ष बाद निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के तीनों आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन तीन वर्ष की सजा व छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव लोधीपुर सोवन निवासी कृष्ण, परम उर्फ पप्पू व प्रेमपाल ने 18 अप्रैल 1996 में गांव के ही एक दंपती के साथ लाठी डड़ों से मारपीट की। जिससे दंपती घायल हो गए। पीडि़त ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी।
विज्ञापन
पुलिस ने आरोपी कृष्ण, परम उर्फ पप्पू व प्रेमपाल के खिलाफ घर मेें घुसकर मारपीट करने सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर 30 जुलाई 1996 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
विज्ञापन