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Hapur News: चोरी के तीन दोषियों को 31 वर्ष बाद मिली नौ-नौ दिन की सजा

Thu, 27 Feb 2025 09:51 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Thu, 27 Feb 2025 09:51 PM IST
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three accused go jail
हापुड़। न्यायालय ने चोरी के मामले में 31 वर्ष बाद बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। जिसमें तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए नौ-नौ दिन के कारावास की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ न्यायालय ने पांच अन्य मामलों में भी निर्णय सुनाया। जिसमें सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया।
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थाना हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 1993 में आबिद निवासी शाहबुद्दीन नगर हापुड़, शाहिद निवासी गांव सबली हापुड़ व हैदर अली निवासी काजीवाड़ा जनपद हापुड़ नगर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया। न्यायाधीश ने 31 वर्ष बाद मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए नौ-नौ दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2023 में कपिल निवासी मोहल्ला शिव शक्तिनगर थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ के खिलाफ चोरी व चोरी का सामान बरामद होने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने मामले के आरोपी कपिल को दोषी करार देते हुए एक वर्ष पांच माह की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2015 में सलमान निवासी पलवाड़ा थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी सलमान को दोषी करार देते हुए दस माह दो दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

थाना हाफिजपुर पुलिस ने वर्ष 1998 यानी करीब 26 वर्ष पहले हारुण व तसलीम निवासी गांव पीपल थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने मामले के आरोपी हारुण व तसलीम को दोषी करार देते हुए 12-12 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 1050-1050 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2024 में रोहित निवासी मोहल्ला गिरधारीनगर हापुड़ के खिलाफ अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने का मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी रोहित को दोषी करार देते हुए 11 माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।


थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2013 में बब्लू निवासी गांव मलकपुर जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रूप से असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। न्यायाधीश ने मामले के आरोपी बब्लू को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि व ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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