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30 नवंबर तक जमा कराएं आधार तभी मिलेगी सिलेंडर पर सब्सिडी
ब्यूरो/अमर उजाला, हापुड़
Updated Thu, 06 Oct 2016 09:12 PM IST
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सिलेंडर
- फोटो : अमर उजाला
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तमाम कोशिशों के बावजूद 30 सितंबर तक जिले के 40 फीसदी एलपीजी उपभोक्ताओं का आधार बैंक खातों से लिंक नहीं हो पाया। इसलिए अब विभाग ने आधार लिंक की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।
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अब इस तिथि तक आधार का खाते से लिंक नहीं हुआ तो उपभोक्ताओं को रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। गैस सब्सिडी में फर्जीवाड़ा व एक उपभोक्ता के पास एक ही कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए सरकार आधार कार्ड को बैंक खातों से लिंक करने में जुटी है।
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इसके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई थी लेकिन इस तिथि तक जिले के महज 40 फीसदी उपभोक्ताओं ने ही अपना आधार कार्ड बैंक खातों से लिंक कराया है।
यही हाल दूसरे जिलों का भी है। ऐसे में सरकार ने फिर अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। आधार लिंक होने के बाद उपभोक्ताओं की पुरानी रुकी हुई सब्सिडी भी उनके खातों में पहुंच जाएगी।
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30 नवंबर के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को जिनके आधार लिंक नहीं हुए हैं, उन्हें रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।
जिला आपूर्ति अधिकारी आरएन यादव ने बताया कि सब्सिडी पाने के लिए उपभोक्ता निर्धारित तिथि तक अपना आधार नंबर संबंधित एजेंसी में जमा करा दें। जिससे इससे बैंक अकाउंट से लिंक किया जा सके।