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Hapur News: चेक बाउंस मामले में सेवानिवृत्त लिपिक को एक साल की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 10:50 PM IST
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Retired clerk sentenced to one year in cheque bounce case
हापुड़। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये हड़पने और इसके बाद चेक बाउंस होने के मामले में न्यायालय ने सेवानिवृत्त लिपिक को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 17.50 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें 15 लाख रुपये मूल धनराशि तथा 2.50 लाख रुपये ब्याज व मुआवजा है।
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लज्जापुरी निवासी मनीष कुमार ने न्यायालय में परिवाद दायर करते हुए बताया था कि फैजान इंटर कालेज से सेवानिवृत्त लिपिक इकराम अली ने परिचय का लाभ उठाते हुए कालेज में लिपिक के पद पर नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया था। इस भरोसे में पीड़ित ने आरोपी को नौ लाख रुपये ऑनलाइन और छह लाख रुपये नकद दिए थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी।
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आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने 15 लाख रुपये का एक चेक दिया लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर वह बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय की शरण ली।
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मामले में सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी द्वितीय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़ित को अदा की जाएगी। यदि दोषी निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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