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Hapur News: अधिवक्ता से मांगी पांच लाख की रंगदारी, मुकदमा दर्ज
Thu, 25 Jul 2024 09:47 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 25 Jul 2024 09:47 PM IST
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गढ़मुक्तेश्वर। 50 लाख की रंगदारी न देने पर वकील और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पलवाड़ा के रहने वाले फरहान खान ने बताया कि वह अधिवक्ता हैं। गांव में उसके और उसके परिजनों के नाम पर खेती की जमीन है। 18 जून को गढ़ के मीरा रेती रोड पर आलोक निवासी गांव बनभौरा थाना नरसैना जिला बुलंदशहर, पवन निवासी स्याना, प्रदीप निवासी हसनपुर जिला अमरोहा, दलबीर निवासी ग्राम यादगारपुर, ओमकार निवासी कलिया गढ़ी जिला मेरठ, राकेश निवासी मोहल्ला मीरा रेती गढ़ ने उसे रोक लिया। जिन्होंने उसकी जमीन का फर्जी बैनामा इकरारनामा कराने की बात कहते हुए 50 लाख रुपये मांगे। वहीं रुपये न देने पर उसे और उसके परिवार के लोगों को जान से मारने और जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी। राहगीरों को एकत्र होता देखकर आरोपी वहां से भाग गए। पीडि़त ने बताया कि तहसील मुख्यालय पहुंचकर जानकारी की गई, तो पता चला कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर दो जनवरी को एक फर्जी इकरारनामा कराया हुआ था। इस संबंध में उसने कोतवाली में तहरीर देने के साथ ही उच्चाधिकारियों को भी शिकायती पत्र दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जिस कारण उसे न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा। सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि घटना एक जुलाई से पहले की है। न्यायालय के आदेश पर भारतीय दंड संहिता के तहत रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देना समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पलवाड़ा के रहने वाले फरहान खान ने बताया कि वह अधिवक्ता हैं। गांव में उसके और उसके परिजनों के नाम पर खेती की जमीन है। 18 जून को गढ़ के मीरा रेती रोड पर आलोक निवासी गांव बनभौरा थाना नरसैना जिला बुलंदशहर, पवन निवासी स्याना, प्रदीप निवासी हसनपुर जिला अमरोहा, दलबीर निवासी ग्राम यादगारपुर, ओमकार निवासी कलिया गढ़ी जिला मेरठ, राकेश निवासी मोहल्ला मीरा रेती गढ़ ने उसे रोक लिया। जिन्होंने उसकी जमीन का फर्जी बैनामा इकरारनामा कराने की बात कहते हुए 50 लाख रुपये मांगे। वहीं रुपये न देने पर उसे और उसके परिवार के लोगों को जान से मारने और जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी। राहगीरों को एकत्र होता देखकर आरोपी वहां से भाग गए। पीडि़त ने बताया कि तहसील मुख्यालय पहुंचकर जानकारी की गई, तो पता चला कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर दो जनवरी को एक फर्जी इकरारनामा कराया हुआ था। इस संबंध में उसने कोतवाली में तहरीर देने के साथ ही उच्चाधिकारियों को भी शिकायती पत्र दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जिस कारण उसे न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा। सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि घटना एक जुलाई से पहले की है। न्यायालय के आदेश पर भारतीय दंड संहिता के तहत रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देना समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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