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Hapur News: ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने पर 250 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Mon, 24 Apr 2023 10:47 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़ Updated Mon, 24 Apr 2023 10:47 PM IST
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namaj on road police fir against 250 people
हापुड़। ईद के दौरान हापुड़ में ईंदगाह के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 250 लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। नमाज पढ़ने के दौरान नमाजियों की पुलिस से नोकझोंक हुई थी। वीडियो और फोटो के आधार पर पुलिस इन लोगों की पहचान कर रही है, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है।
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शनिवार को ईद पर्व के दौरान सुबह 7.45 बजे बुलंदशहर रोड स्थित ईदगाह पर हजारों की संख्या में लोगों द्वारा नमाज पढ़ी गई थी। ईदगाह के अलावा शहर की कुछ मस्जिदों में नमाज अदा की गई थी। लेकिन ईदगाह पर भीड़ अधिक होने के कारण कुछ लोग ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए थे। जबकि आदेशों के अनुसार सड़क पर नमाज पढ़ने पर शासन से रोक लगाई गई थी और कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। ऐसे में ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाजियों को रोकने के लिए पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद दो सौ से 250 लोग नहीं माने और नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर बैठ गए। इन लोगों ने सड़क पर बैठकर ही नमाज अदा की। जिसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा देर रात इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुकदमे की कार्रवाई के बाद बुलंदशहर रोड पर एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है।
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कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय पांडेय ने बताया कि मामले में दो सौ से 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 186, 188, 283, 341 व 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें इंतजामिया कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। वीडियो और फोटो के आधार पर इन लोगों की पहचान की जा रही है, जिसके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि ईद की नमाज में संख्या अधिक होने के कारण गत वर्षों की भांति इस वर्ष और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए शहर काजी मुफ्ती मक्सूद आलम और नायब शहर काजी मोलवी असद और ईदगाह कमेटी के वार्तालाप के बीच ईद की नमाज पढ़ने के लिए और मस्जिदों को चुना गया था, जो प्रशासन को लिस्ट भेज दी गई थी। ईदगाह कमेटी और शहर काजी और नायब शहर काजी ईदगाह के अंदर सबसे आगे मौजूद थे। ऐसे में सड़क पर नमाज न पढ़ाये जाने की अपील लाउड स्पीकर से कराई जाती रही।
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आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी
जिन धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, उनमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी भी कर सकती है।
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