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Hapur News: मादक पदार्थ की तस्करी करने के दोषी को चार माह की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
हापुड़। न्यायालय ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के दोषी को चार माह की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
थाना पिलखुवा पुलिस ने वर्ष 2020 में इकबाल निवासी गांव सिखेड़ा थाना पिलखुवा जिला हापुड़ को मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
न्यायालय ने सुनाई करते हुए दोषी इकबाल को एक माह का कठोर कारावास व जेल में बिताई गई तीन माह 13 दिन की सजा व दो हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।
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हापुड़। न्यायालय ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के दोषी को चार माह की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
थाना पिलखुवा पुलिस ने वर्ष 2020 में इकबाल निवासी गांव सिखेड़ा थाना पिलखुवा जिला हापुड़ को मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
न्यायालय ने सुनाई करते हुए दोषी इकबाल को एक माह का कठोर कारावास व जेल में बिताई गई तीन माह 13 दिन की सजा व दो हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।